Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) Apply Now!
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) Apply भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कृषि बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की अनियमितताओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की गई थी, और इसे पूरे देश में लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर रखना और खेती को जोखिम मुक्त बनाना है।

यह योजना न केवल किसानों को नुकसान से बचाती है, बल्कि उन्हें नई तकनीकों और आधुनिक खेती पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इसमें कम प्रीमियम दर पर बीमा उपलब्ध कराया जाता है और बाकी राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं।
योजना के मुख्य उद्देश्य
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है –
किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना – फसल नष्ट होने पर उन्हें बीमा राशि प्रदान करना।
खेती को जोखिम मुक्त बनाना – मौसम, कीट या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान से बचाव।
आधुनिक खेती को बढ़ावा देना – नई तकनीक अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करना।
कृषि उत्पादन में स्थिरता लाना – फसल नुकसान के बावजूद किसानों की आय को स्थिर रखना।
कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना – किसानों को विश्वास दिलाना कि नुकसान की भरपाई की जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
विशेषता | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) |
शुरुआत | 18 फरवरी 2016 |
लाभार्थी | सभी किसान (ऋणी एवं गैर-ऋणी) |
बीमा कवर | खरीफ, रबी एवं वाणिज्यिक/बागवानी फसलें |
प्रीमियम दर | खरीफ फसल – 2%, रबी फसल – 1.5%, वाणिज्यिक/बागवानी – 5% |
बीमा प्रदाता | अधिकृत बीमा कंपनियाँ |
सब्सिडी | प्रीमियम पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा |
लाभ | प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों से फसल नुकसान की भरपाई |
प्रीमियम दरें
खरीफ फसलें – कुल बीमित राशि का 2%
रबी फसलें – कुल बीमित राशि का 1.5%
वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें – कुल बीमित राशि का 5%
बाकी का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार देती हैं, जिससे किसानों पर कम आर्थिक बोझ पड़ता है।
पात्रता (Eligibility)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रताएँ आवश्यक हैं –
किसान होना जरूरी – लाभ केवल किसानों को मिलेगा।
ऋणी किसान – यदि किसान ने फसल ऋण लिया है तो वह स्वचालित रूप से कवर होगा।
गैर-ऋणी किसान – बिना ऋण वाले किसान भी आवेदन कर सकते हैं।
भूमि स्वामी या किरायेदार – दोनों श्रेणियों के किसान लाभ ले सकते हैं।
बीमित फसल का क्षेत्र – फसल उसी भूमि पर बोई होनी चाहिए जिसके लिए बीमा लिया गया है।
कवर की जाने वाली फसलें
खरीफ फसलें – धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, मूंग, सोयाबीन आदि।
रबी फसलें – गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि।
वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें – गन्ना, आलू, प्याज, केला, संतरा, आम, अंगूर आदि।
योजना के तहत कवर होने वाले नुकसान
बीज बोने के बाद से कटाई से पहले तक के नुकसान –
सूखा (Drought)
बाढ़ (Flood)
चक्रवात (Cyclone)
ओलावृष्टि (Hailstorm)
कीट और रोग (Pest & Disease)
कटाई के बाद के नुकसान –
ओलावृष्टि
चक्रवात
तूफान
स्थानीय आपदाएं –
बिजली गिरना
आग
जंगली जानवरों से नुकसान (कुछ मामलों में)
दस्तावेज़ (Documents Required)
आधार कार्ड – पहचान के लिए
भूमि स्वामित्व के दस्तावेज़ – जमीन का खसरा/खतौनी
बैंक पासबुक – बीमा राशि के भुगतान के लिए
फसल बुवाई का प्रमाण – किसान पंजीकरण या बोआई प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर – अपडेट के लिए
आवेदन प्रक्रिया (Apply Process)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं –
1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in पर जाएं।
“Apply for Crop Insurance” पर क्लिक करें।
अपनी राज्य, जिला और फसल का चयन करें।
सभी व्यक्तिगत और फसल संबंधी जानकारी भरें।
दस्तावेज़ अपलोड करें।
प्रीमियम का भुगतान करें और रसीद डाउनलोड करें।
2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
नजदीकी बैंक शाखा (जहां आपका खाता है) में जाएं।
बैंक से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ जमा करें।
प्रीमियम जमा करके रसीद प्राप्त करें।
क्लेम प्रक्रिया (Claim Process)
फसल नुकसान होने पर तुरंत ग्राम पंचायत/कृषि विभाग को सूचना दें।
नुकसान का आकलन स्थानीय टीम द्वारा किया जाएगा।
बीमा कंपनी को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
सत्यापन के बाद बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
योजना के लाभ
कम प्रीमियम दर पर फसल बीमा।
प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा।
आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए सहारा।
आधुनिक खेती अपनाने का आत्मविश्वास।
समय पर बीमा राशि का भुगतान।
महत्वपूर्ण बातें
योजना में केवल पंजीकृत फसल का बीमा होगा।
प्रीमियम समय पर जमा करना जरूरी है।
गलत जानकारी देने पर क्लेम अस्वीकार हो सकता है।
आवेदन की अंतिम तिथि राज्य सरकार तय करती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्र.1: क्या यह योजना सभी किसानों के लिए अनिवार्य है?
उ.1: ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य, गैर-ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।
प्र.2: बीमा राशि कब मिलती है?
उ.2: नुकसान का आकलन और रिपोर्ट आने के बाद सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
प्र.3: क्या फसल बीमा निजी बीमा कंपनियां करती हैं?
उ.3: हाँ, सरकार अधिकृत निजी और सरकारी बीमा कंपनियों को जिम्मेदारी देती है।
प्र.4: क्या इस योजना में बागवानी फसलें भी कवर होती हैं?
उ.4: हाँ, बागवानी और वाणिज्यिक फसलें भी कवर हैं।
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